दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक 5 मंजिला पेइंग गेस्ट (PG) इमारत ढहने से हुई 6 लोगों की मौत के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) एक्शन मोड में आ गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद MCD ने पूरी दिल्ली में चार मंजिल से ज्यादा ऊंचे सभी अवैध निर्माणों को तुरंत प्रभाव से सील करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध इमारतों को बनने देने के दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को तुरंत नौकरी से निकालने जैसी सख्त विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मेयर प्रवेश वाही ने सोशल मीडिया मंच ‘X’ पर लिखा, “दिल्ली में सत्य निकेतन बिल्डिंग घटना के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।”
3 दशक पुरानी थी इमारत: रविवार दोपहर अचानक गिरी यह 5 मंजिला इमारत करीब 30 साल पुरानी थी, जिसका इस्तेमाल छात्रों के लिए पीजी आवास के रूप में हो रहा था। 10 घायल AIIMS ट्रॉमा सेंटर में भर्ती: हादसे के तुरंत बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ट्रॉमा सेंटर में 10 घायलों को इलाज के लिए लाया गया। रातभर चला बचाव अभियान: NDRF, दिल्ली पुलिस और DFS की टीमों ने रातभर मलबे में तलाशी अभियान चलाकर लोगों को बाहर निकाला।
सत्य निकेतन में पांच मंज़िला PG बिल्डिंग गिरी
रविवार दोपहर गिरी यह इमारत लगभग तीन दशक पुरानी थी और दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में छात्रों के लिए पेइंग गेस्ट (PG) के तौर पर चल रही थी। पांच मंज़िला इमारत अचानक गिर गई, जिससे कई लोग मलबे के नीचे दब गए। अधिकारियों ने बताया कि मलबे के नीचे करीब 15 से 20 लोगों के दबे होने की आशंका थी और बचाव दल रात भर अपना काम करते रहे। घटना में छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि बचाव एजेंसियां गिरी हुई इमारत के अंदर फंसे लोगों का पता लगाने और उन्हें बाहर निकालने के काम में जुटी रहीं।
घायलों को AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया
इस घटना में कई लोग घायल भी हुए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ट्रॉमा सेंटर ने बताया कि घटना के बाद 10 घायल लोग वहां लाए गए। बचाव अभियान में कई एजेंसियां शामिल थीं और टीमें मलबे में तलाशी लेने और फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिशें करती रहीं।
बिल्डिंग के मालिक और अन्य लोगों पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया
दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक हरिराम और अन्य लोगों के खिलाफ़ बिल्डिंग गिरने के मामले में केस दर्ज किया है। आरोपियों पर साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में गैर-इरादतन हत्या, इमारत के रखरखाव में लापरवाही और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का यह केस बिल्डिंग गिरने के बाद शुरू की गई सिविक कार्रवाई के साथ-साथ एक आपराधिक जांच भी जोड़ता है। जांच के तहत अब बिल्डिंग के मालिक और अन्य लोगों की भूमिका के साथ-साथ, इमारत की हालत और बनावट से जुड़े सवालों की भी जांच की जाएगी।
MCD ने चार मंज़िल से ज़्यादा ऊंची अवैध इमारतों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई का आदेश दिया
इस हादसे के बाद, MCD ने आदेश दिया है कि चार मंज़िल से ज़्यादा ऊंचे अवैध निर्माणों को तुरंत सील कर दिया जाए। इस आदेश का मकसद ऐसी इमारतों में लोगों के रहने पर रोक लगाना है जो असुरक्षित हो सकती हैं। नगर निकाय की इस कार्रवाई से यह सवाल भी उठ रहा है कि ऐसे निर्माणों को बनने की इजाज़त कैसे मिली और क्या नियमों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने में नाकाम रहे। मेयर प्रवेश वाही ने कहा है कि अवैध इमारतों को मंज़ूरी देने के लिए ज़िम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों को सख़्त नतीजों का सामना करना पड़ेगा।
साउथ ज़ोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (बिल्डिंग)-II की ओर से जारी नोटिस में प्रॉपर्टी नंबर 82, सत्य निकेतन, नई दिल्ली के मालिक या कब्ज़ेदार को तुरंत जगह खाली करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस के मुताबिक, MCD ने पाया कि बिल्डिंग/घर नंबर 82, सत्य निकेतन में लोग रह रहे थे और प्रॉपर्टी “जर्जर/खतरनाक हालत” में थी। नगर निकाय ने कहा कि इमारत की हालत उसमें रहने वाले लोगों और उसके पास से गुज़रने वाले लोगों के लिए संभावित खतरा पैदा कर रही थी। नोटिस में प्रॉपर्टी की हालत की वजह से आस-पड़ोस के लोगों को हो सकने वाले संभावित खतरे का भी ज़िक्र किया गया है








